उधर इस बारे में अब एक नया अपडेट यह आ रहा है कि हिट एंड रन के मामले में ट्रक, बस या किसी अन्य वाहन का चालक अगर घटनास्थल से कुछ दूर जाकर पुलिस को सूचित करता है, घायल व्यक्ति की जानकारी देता है और खुद की पहचान के बारे में पुलिस को स्पष्ट तौर पर बता देता है, तो उसके खिलाफ उक्त सख्त कानून लागू नहीं होगा। सूचना देने के साथ ही उसे भविष्य में कानूनी कार्रवाई या पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर अपनी उपलब्धता का भी आश्वासन पुलिस को देना होगा।
इसके मायने यह हुए की नए कानून का प्रावधान उन चालकों पर अमल में लाया जाएगा जो हिट एंड रन के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। इस पूरे कानून का विरोध असल में इस बात को लेकर है कि यदि दुर्घटना के बाद भी ट्रक चालक मौके पर मौजूद रहा तो उन्हें भीड़ के आक्रोश का शिकार बनना पड़ सकता है जिससे उनके जीवन पर भी खतरा पैदा हो सकता है। पूर्व भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें भीड़ में दुर्घटना के बाद ट्रक चालक को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार डाला।
सूत्र बता रहे हैं कि जहां एक तरफ इस कानून में सख्ती बरती गई है तो वहीं दूसरी तरफ मदद की नियत रखने वाले ट्रक चालकों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी, जो खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल ले जाएंगे।