क्लोरीन गैस रिसाव मामले में प्लॉट स्वामी तथा केयरटेकर के विरुद्ध अभियोग

क्लोरीन गैस रिसाव मामले में प्लॉट स्वामी तथा प्लॉट के केयरटेकर के विरुद्ध दर्ज किया गया अभियोग

एसएसपी देहरादून द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियोग दर्ज करने के दिए थे आदेश

प्लॉट स्वामी द्वारा क्लोरीन गैस सिलेंडरों को खुले स्थान पर रखकर लापरवाही बरतने पर दर्ज किया गया अभियोग

Dehradun: आज की तड़के सुबह थाना प्रेमनगर क्षेत्रान्तर्गत झाझरा में क्लोरीन गैस सिलेंडरो में हुए रिसाव की घटना में प्लॉट स्वामी दीपक गुप्ता पुत्र कैलाश गुप्ता निवासी B- 29 निर्भय नगर, आगरा तथा केयरटेकर नरेंद्र कुमार पुत्र जबर सिंह निवासी ब्रह्मपुरी पटेल नगर की लापरवाही परिलक्षित होने पर उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध उप निरीक्षक दीपक मैठाणी, चौकी प्रभारी झाझरा द्वारा दी गई तहरीर थाना प्रेम नगर में मुकदमा अपराध संख्या 05/24 धारा 336/278/120 बी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

उधर इस मामले में अस्पताल में भर्ती कराए गए सभी स्थानीय लोगों को जांच के बाद घर भेज दिया गया है व सभी लोग एव स्वास्थ्य बताई जा रहे हैं।