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वाजिब कारण ना होने पर कार्रवाई करेगी पुलिस नाइट कर्फ्यू के दौरान
दिन में लापरवाही रात को कर्फ्यू, जनता के गले नहीं उतर रहा फैसला
Dehradun: पूरे उत्तराखंड में दिन के समय भले ही कोविड-19 के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हो लेकिन राज्य सरकार ने night कर्फ्यू की व्यवस्था को लागू कर दिया है।
इसके तहत रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा एवं केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही शिथिलता दी जाएगी। कल इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पुलिस विभिन्न जनपदों में मुनादी करती हुई नजर आई थी लेकिन इसका अधिक असर नजर नहीं आया जिसका मुख्य कारण सूचना को लोगों तक पहुंचने में कम समय माना जा रहा है। अधिकांश लोगों को देर रात तक पता ही नहीं था कि राज्य सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है।
उधर आज इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू कराने के लिए राज्य पुलिस ने कमर कस ली है। आज से रात्रि 11:00 बजे के बाद सड़कों पर घूमने वालों को पुलिस रोककर उनसे पूछताछ करेगी और वाजिब कारण ना पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी।
दिन में गाइडलाइंस के निर्देशों की उड़ती है धज्जियां
वहीं उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था को लेकर लोग हैरान हैं क्योंकि दिन के समय उत्तराखंड के मुख्य शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर जिस प्रकार से कोविड-19 की गाइडलाइंस का मखौल उड़ाया जा रहा है वह संक्रमण को हवा देने के लिए काफी है। अधिकांश लोगों का कहना है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करें कि बाजारों में भीड़ कम हो सके और इस NIGHT CURFEW से अधिक कुछ हासिल होने वाला नहीं है।