उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी
जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार ईद-उल-अजहा यानी बकरीद के मौके पर गोवंश वध पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि बकरीद पर गोवंश, ऊंट व अन्य जानवरों को मारने या अवैध रूप से कुर्बानी देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पशु हत्या पर रोक संबंधित ताजा आदेश में प्रदेश प्रशासन ने कहा है कि पशु सुरक्षा से संबंधित कानूनों को ध्यान में रखते हुए बकरीद के मौके पर अवैध रूप से गोवंश और अन्य पशुओं की हत्या पर रोक लगाई गई है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जम्मू-कश्मीर के पशु और भेड़ पालन विभाग के निदेशक प्लानिंग की तरफ से जारी आदेश के तहत पशुओ के कल्याण के कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने को कहा गया है। त्योहार के दौरान जानवरों को नहीं मारने को कहा गया है। नियमों को सख्ती से लागू कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं।