अदालत ने कहा ऑनलाइन मीटिंग कर नियमावली पेश करें सरकार
पूर्व में राज्य सरकार को वापस लेना पड़ा था यात्रा शुरू करने का फैसला
Nainital: उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा फिलहाल 23 जून से पूर्व शुरू होना संभव नहीं है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा पर 22 जून तक रोक लगा दी है और राज्य सरकार को नई नियमावली पेश करने के लिए कहा है।
कोर्ट ने इस मामले में ऑनलाइन मीटिंग करने के निर्देश देते हुए कहा है कि संबंधित लोग तत्काल नई नियमावली तैयार करने में गंभीरता दिखाए। न्यायाधीश रविन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को विस्तृत सपथपत्र दाखिल करने को कहा। न्यायालय ने चारधाम की तैयारीयों के साथ उनके द्वारा किये गए निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों, चारधाम यात्रा के लिए तैनात पुलिस जवानों की संख्या पर जानकारी भी पेश करने को कहा है। कोरोना को देखते हुए खंडपीठ ने पूछा है कि चारधाम मार्ग को सैनिटाइज किया जाएगा या नहीं?
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 2020 में चारधाम में 3 लाख 10 हजार 568 श्रद्धालु दर्शन में गए थे, लेकिन इस वर्ष कोविड की दूसरी लहर काफी भयावह है, और एक ऐसी दशा में यात्रा शुरू करने से पूर्व व्यापक प्रबंध करना बहुत जरूरी है । ऐसे में सरकार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखने की जरूरत है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 जून को होगी पता यह निश्चित हो गया है कि 23 जून जयपुर सरकार चार धाम यात्रा शुरू करने को लेकर कोई फैसला नहीं कर सकती।
मालूम हो कि इससे पूर्व राज्य सरकार ने 15 जून से चार धाम यात्रा शुरू करने का ऐलान किया था लेकिन चंद घंटों बाद ही सरकार को अपने फैसले को कानूनी प्रक्रिया के कारण वापस लेना पड़ा था।